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बीज अंकुरित नहीं होने पर बीज निगम देगा हर्जाना

झालावाड़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सोयाबीन बीज अंकुरित नहीं होने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, झालावाड़ और राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर को किसानों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
आयोग के अध्यक्ष ईश्वरी लाल वर्मा और सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत ने किसान रामरतन नागर और छीतरलाल खंगार के परिवाद स्वीकार किए। आदेश के अनुसार किसान रामरतन को 1 लाख रुपए और किसान छीतरलाल को 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।

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