Breaking News

हाईकोर्ट का अहम फैसला! शादी बरकरार तो पहले पति की संतान ही माने जाएंगे बच्चे


छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण पारिवारिक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट ने साफ किया कि शादी कायम रहते हुए जन्मे बच्चे कानूनन पहले पति की ही संतान माने जाएंगे, चाहे बाद में किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध या दावा क्यों न किया जाए. यह मामला बिलासपुर के लिंक रोड और मुंगेली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. प्रकरण में दो महिलाओं ने खुद को एक कारोबारी की बेटियां बताते हुए अदालत में याचिका दायर की थी.

No comments