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सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट, 6 फरवरी को किया तलब


जयपुर शहर के जिला उपभोक्ता आयोग ने भ्रामक विज्ञापन पर रोक के बावजूद प्रचार-प्रसार करने के मामले में अभिनेता सलमान खान को 6 फरवरी को जमानती वारंट से तलब किया। जयपुर के जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना ने योगेन्द्र सिंह के अवमानना प्रार्थना पत्र पर जयपुर के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि 10 हजार रुपए का जमानती वारंट तामील कराया जाए।
अवमानना प्रार्थना पत्र में कहा कि एक पान मसाला के विज्ञापन में उत्पाद केसरयुक्त बताया जा रहा है। आयोग ने 6 जनवरी को भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगा दी थी।

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