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भूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान हाईकोर्ट को आदेश, फिर करें सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के पूर्व राजपरिवार से जुड़ी हथरोई ग्राम की लगभग 400 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट को चार सप्ताह में पुन: सुनवाई कर फिर निर्णय करने को कहा है। वहीं, जयपुर विकास प्राधिकरण पर 50 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर हाईकोर्ट की अपील पर सुनवाई से इनकार करने को उचित नहीं माना।
न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला और न्यायाधीश के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने जेडीए की विशेष अनुमति याचिका स्वीकार करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के 15 सितंबर 2025 के आदेश को रद्द कर दिया।

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