आरपीएस दिव्या मित्तल को सरकार से क्लीनचिट, कोर्ट से पहले हार गई एसीबी
राजस्थान पुलिस सेवा की अधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा दवाई निर्माताओं से 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने के चर्चित मामले में एसीबी को बड़ा झटका लगा। ठोस सबूत पेश नहीं कर पाने से एसीबी, सरकार के सामने ही केस हार गई, जिससे दिव्या मित्तल के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाई। इससे तीन साल पहले दिव्या मित्तल के खिलाफ की गई एसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं।
सूत्रों के अनुसार कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने माना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एसीबी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17ए के तहत स्वीकृति नहीं ली और ट्रांसक्रिप्ट में काट-छांट की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि मामले से संबंधित ऑडियो की एफएसएल ने पुष्टि कर दी, लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि आवाज किसकी थी।
सूत्रों के अनुसार कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने माना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एसीबी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17ए के तहत स्वीकृति नहीं ली और ट्रांसक्रिप्ट में काट-छांट की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि मामले से संबंधित ऑडियो की एफएसएल ने पुष्टि कर दी, लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि आवाज किसकी थी।

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