सीसीटीवी अनिवार्य : जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश
श्रीगंगानगर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने जिले में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक, एटीएम, प्राइवेट लॉकर, दुकानों, बहुमंजिला आवासीय सोसायटियों, सिनेमा हॉल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं, रेस्टोरेंट, बार, पब, क्लब, लिकर शॉप, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पीजी सहित अन्य सार्वजनिक व व्यावसायिक संस्थानों में उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

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