लेन-देन विवाद में एससी-एसटी एक्ट का इस्तेमाल गलत नहीं: हाईकोर्ट ने 31 साल पुराना फैसला पलटा
राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दो व्यक्तियों के बीच निजी या व्यावसायिक लेन-देन के विवाद को एससी-एसटी एक्ट का रूप देना कानून का सरासर गलत इस्तेमाल है।
जस्टिस फरजंद अली की अदालत ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा- अगर कोई घटना बंद दुकान या घर की चारदीवारी के भीतर होती है, तो उसे 'पब्लिक व्यूÓ में नहीं माना जा सकता, जो इस एक्ट के लिए अनिवार्य शर्त है।
जस्टिस फरजंद अली की अदालत ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा- अगर कोई घटना बंद दुकान या घर की चारदीवारी के भीतर होती है, तो उसे 'पब्लिक व्यूÓ में नहीं माना जा सकता, जो इस एक्ट के लिए अनिवार्य शर्त है।

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