भ्रष्ट केन्द्रीय कर्मचारियों के खिलाफ अब एसीबी को मिले अधिकार
हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को केन्द्रीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो एसीबी को कार्रवाई करने से रोकता हो। ऐसे में एसीबी को केन्द्रीय कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है और जांच के बाद चालान पेश करने का अधिकार है।
कोर्ट ने इन मामलों में लगी रोक को भी वापस ले लिया और आगे की सुनवाई के लिए नियमित बेंच को भेज दिया।
कोर्ट ने इन मामलों में लगी रोक को भी वापस ले लिया और आगे की सुनवाई के लिए नियमित बेंच को भेज दिया।

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