Breaking News

कलेक्टर टीना डाबी ने पटाखा परिवहन के लिए दिए सख्त दिशा-निर्देश

बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि जैसलमेर जिले में हुई बस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। पटाखे ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में आते हैं। इसलिए उनका परिवहन केवल वैध लाइसेंसधारी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा किया जाना चाहिए, जिनके पास विस्फोटक अधिनियम 1984 और विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत वैध लाइसेंस हो। 
पटाखों का परिवहन केवल अधिकृत और संरक्षित वाहनों से किया जाए, जिनमें खतरनाक सामग्री के संकेत स्पष्ट रूप से अंकित हों। जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार पटाखों को अन्य ज्वलनशील पदार्थों और आम लोगों से पर्याप्त सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाना चाहिए।

No comments