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35 साल पुरानी सिंचाई बारी हाईकोर्ट ने बहाल की - हनुमानगढ़ के किसान के पक्ष में सुनाया फैसला

राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ के किसान हाकम राम के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने उनकी 35 साल पुरानी सिंचाई बारी को रद्द करने के आदेश को गलत ठहराया। जस्टिस रेखा बोराणा ने इस संबंध में दो रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 1987 से चली आ रही सिंचाई सुविधा को बिना ठोस कारण रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सिंचाई विभाग के सभी गलत आदेशों को रद्द कर दिया और हाकम राम की 2 बीघा अनकमांड जमीन पर सिंचाई सुविधा जारी रखने का निर्देश दिया।

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