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दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को मिली मंजूरी

दिवाली से पहले आखिरकार दिल्ली-एनसीआर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है.  नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी और इन्हीं का इस्तेमाल होगा. कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद पटाखों की बिक्री पर दोबारा प्रतिबंध लागू रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल प्रमाणित कंपनियों द्वारा तय स्थानों से ही की जा सकेगी. 

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