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30 से पूर्व बकाया राशि जमा नहीं करवाई तो एकमुश्त समझौता योजना का नहीं मिलेगा लाभ


राज्य सरकार द्वारा लागू मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के अन्तर्गत ऐसे पात्र ऋणी, जिन्होंने योजना की शर्तों के अनुसार कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भाग पूर्व में ही जमा करवा दिया है, अब उन्हें शेष 75 प्रतिशत राशि 30 सितम्बर  से पूर्व जमा करवाना अनिवार्य है।
प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के अनुसार इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ऋणियों को आर्थिक राहत दी जा रही है, जिसका लाभ लेने के लिए अन्तिम तिथि से पहले पूर्ण भुगतान करना आवश्यक है। यदि निर्धारित समय पर शेष राशि जमा नहीं करवाई गई तो पूर्व में जमा की गई राशि को अवधिपार ब्याज के रूप में समायोजित कर लिया जाएगा। 

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