डॉग बाइट और बेसहारा पशुओं के हमले में मिलेगा 10 हजार से 5 लाख तक का मुआवजा
हरियाणा में गरीब परिवार के किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने या बेसहारा घूमते पशुओं यथा गाय-भैंस, सांड, बैल, नील गाय और गधे के हमले में मौत हो जाती है या फिर दिव्यांग हो जाता है तो पीडि़त परिवार को प्रदेश सरकार पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देगी। कुत्तों द्वारा एक बार काटे जाने जाने पर न्यूनतम दस हजार रुपये और उसके दांत से त्वचा कटने की स्थिति में न्यूनतम 20 हजार रुपये अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे।

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