हाईकोर्ट से आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मिली अंतरिम राहत
राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए राज-एसएसओ एप से अटेंडेंस मार्क करने की बाध्यता से राहत दी है। जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी ने आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज-एसएसओ ऐप के माध्यम से अटेंडेंस न मार्क करने पर होने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने आयुर्वेद निदेशालय के निदेशक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नोटिस जारी किए हैं।
मामला राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेदिक डॉक्टरों की अटेंडेंस के लिए शुरू की गई राज-एसएसओ ऐप को लेकर है। आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, निवासी श्री करणी हॉस्पिटल, नागौर की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है।
मामला राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेदिक डॉक्टरों की अटेंडेंस के लिए शुरू की गई राज-एसएसओ ऐप को लेकर है। आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, निवासी श्री करणी हॉस्पिटल, नागौर की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है।

No comments