रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं देना सचिव को पड़ा महंगा हाईकोर्ट ने किया तलब
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज सरकार को रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की. हाइकोर्ट ने नंद किशोर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सचिव और पेंशन विभाग के निदेशक को पेश होने के आदेश दिए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने पैरवी की.
नंद किशोर शर्मा &0 अप्रैल 202& को वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पद से रिटायर हुए थे. अस्पताल ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया कि उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है. इसके बाद उन्हें न तो पेंशन और न ही ग्रे'युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभ मिले.
नंद किशोर शर्मा &0 अप्रैल 202& को वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पद से रिटायर हुए थे. अस्पताल ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया कि उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है. इसके बाद उन्हें न तो पेंशन और न ही ग्रे'युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभ मिले.

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