राजस्थान में बिना रजिस्ट्रेशन पालतू पशुओं की बिक्री-ब्रीडिंग पर रोक, सख्ती शुरू
राजस्थान में अब बिना पंजीकरण कराए पालतू पशुओं के विक्रय और श्वानों के प्रजनन का कारोबार करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी। पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति के अध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी किए।
निर्देशों के अनुसार राज्य में पूर्व से संचालित अथवा नए खुलने वाले पेट शॉप का रूल्स 2018 तथा डॉग ब्रीडर इस्टेबलिसमेंट का डॉग ब्रीडिंग व मार्केटिंग रूल्स 2017 के अंतर्गत राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इसके बाद ही संबंधित स्थानीय निकाय विभाग की ओर से ऐसी संस्थाओं को लाइसेंस दिए जाएंगे।
निर्देशों के अनुसार राज्य में पूर्व से संचालित अथवा नए खुलने वाले पेट शॉप का रूल्स 2018 तथा डॉग ब्रीडर इस्टेबलिसमेंट का डॉग ब्रीडिंग व मार्केटिंग रूल्स 2017 के अंतर्गत राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इसके बाद ही संबंधित स्थानीय निकाय विभाग की ओर से ऐसी संस्थाओं को लाइसेंस दिए जाएंगे।

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