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राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाया ब्रेक - अब 1500 रुपये प्रति घंटे की फीस नहीं दे पाएंगे खिलाड़ी

 राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में बैडमिंटन इनडोर कोर्ट के रखरखाव और संचालन के लिए जारी ई-टेंडर पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और खेल परिषद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने दिया. सवाई मानसिंह स्टेडियम में बैडमिंटन इनडोर कोर्ट के रखरखाव के लिए 18 अगस्त को ई-टेंडर जारी किया गया था. लेकिन इसमें भारी-भरकम फीस वसूली के चलते खिलाडिय़ों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने राहत दी.

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