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तिहाड़ जेल से अफजल गुरु की कब्र हटाने पर बड़ा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने अफजल गुरु की कब्र को तिहाड़ जेल से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका हाल ही में दायर की गई थी, जिसमें दलील दी गई थी कि अफजल गुरु की कब्र तिहाड़ जेल परिसर में नहीं रहनी चाहिए. कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले में दख़ल की ज़रूरत नहीं है. बता दें कि अफजल गुरु संसद हमले का दोषी था, जिसे 2013 में फांसी दी गई थी. उसका शव जेल परिसर में ही दफनाया गया था.

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