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बदलेंगी दवाओं की कीमतें, सरकार ने कंपनियों को जारी किए नए आदेश

सरकार ने सभी दवा कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 22 सितंबर 2025 से नई जीएसटी व्यवस्था के तहत दवाओं, फॉर्मूलेशन और मेडिकल डिवाइसेज़ की एमआरपी अपडेट करें। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी  ने कहा कि जीएसटी दरों में की गई कटौती का सीधा फायदा मरीजों और ग्राहकों तक पहुंचेगा। कंपनियों को डीलरों, रिटेलर्स और स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को नई प्राइस लिस्ट साझा करने के लिए कहा गया है।

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