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वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को किया अलर्ट! 30 सितंबर तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की डेडलाइन

वित्त मंत्रालय ने 18 सितंबर को सरकारी कर्मचारियों से अपील की है कि वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए 30 सितंबर से पहले ही आवेदन करें. ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत शुरू हुई है, जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन देगी.
मंत्रालय का कहना है कि आखिरी समय में दिक्कत से बचने के लिए जल्दी कदम उठाएं, ताकि प्रोसेसिंग समय पर हो सके. जो कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहें, वे बाद में यूपीएस में शिफ्ट नहीं हो सकेंगे.

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