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बिना अनुमति बोरवेल-ट्यूबवैल खोदा तो जुर्माना व 6 माह जेल

राजस्थान में औद्योगिक-वाणिज्यिक उपयोग के लिए बोरवेल-ट्यूबवेल की खुदाई से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति नहीं लेने पर 50 हजार रुपए जुर्माना होगा और इसकी पुनरावृत्ति पर एक लाख रुपए तक जुर्माना और छह माह तक सजा हो सकेगी।
राज्य विधानसभा में पारित राजस्थान भू-जल प्राधिकरण विधेयक, 2024 में यह प्रावधान किया गया है। इसके लिए करीब दो दशक से प्रयास चल रहे थे। 

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