राजस्थान के शिक्षा विभाग का नया आदेश, स्कूल संचालक को देना होगा शपथ-पत्र, नहीं तो मान्यता खत्म
राजस्थान में निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को घर से स्कूल लाने और वापस छोडऩे के लिए उपयोग हो रहे वाहनों में नियमों की पालना को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है।
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने संभागीय संयुक्त निदेशकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा कि बाल वाहिनी में कितनी सीटें और कितने विद्यार्थियों को बैठाया जा रहा है। वाहन के सभी तरह के कागजात पूरे हैं अथवा नहीं।
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने साथ ही निजी स्कूलों के संचालकों से यह शपथ पत्र लेने के लिए कहा गया है कि बालवाहिनी के लिए जारी सभी निर्देशों की पालना की जा रही है।
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने संभागीय संयुक्त निदेशकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा कि बाल वाहिनी में कितनी सीटें और कितने विद्यार्थियों को बैठाया जा रहा है। वाहन के सभी तरह के कागजात पूरे हैं अथवा नहीं।
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने साथ ही निजी स्कूलों के संचालकों से यह शपथ पत्र लेने के लिए कहा गया है कि बालवाहिनी के लिए जारी सभी निर्देशों की पालना की जा रही है।

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