सुप्रीम कोर्ट ने लौटाया सरिस्का टाइगर रिजर्व का सीटीएच ड्राफ्ट
सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का नया ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर लौटा दिया है कि इसमें नियमों की पालना नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि अक्टूबर तक पूरी प्रक्रिया के साथ नया ड्राफ्ट तैयार करके लाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सरिस्का में खानों को बंद करने के जो आदेश 15 मई 2024 को दिए गए थे, उसको नहीं बदला जा सकता।
कोर्ट ने नियमों के खुलकर उल्लंघन करने के मामले में नाराजगी जताई है। कहा कि 24 जून से लेकर 26 जून तक जयपुर, दिल्ली, देहरादून सब जगह से तीन दिन में ही प्रस्ताव कैसे पास हो सकता है? इस प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं हैं।
कोर्ट ने नियमों के खुलकर उल्लंघन करने के मामले में नाराजगी जताई है। कहा कि 24 जून से लेकर 26 जून तक जयपुर, दिल्ली, देहरादून सब जगह से तीन दिन में ही प्रस्ताव कैसे पास हो सकता है? इस प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं हैं।

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