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चंडीगढ़ में अब ओबीसी वर्ग को हरियाणा जैसा मिला आरक्षण

केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा राज्य में लागू 'पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2016Ó को संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में भी लागू कर दिया है। यह अधिनियम अब यहां की सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27त्न आरक्षण की गारंटी देगा।
ये अधिसूचना पांच अगस्त से प्रभावी हो गई है। यह अधिनियम हरियाणा सरकार द्वारा 2016 में पारित किया गया था। 

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