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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत



सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार के ओलंपिक पद विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत को रद्द कर दिया है. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने बीते 4 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत के फैसले को रद्द कर सुशील कुमार को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा. यह आदेश जूनियर कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ के पिता की याचिका पर आया है, जिसकी हत्या के मामले में सुशील कुमार मुख्य आरोपी हैं. 

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