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हाईकोटर्: स्लीपर बसों पर राज्य की अलग टैक्स व्यवस्था सही

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्लीपर बस पर अधिक टैक्स लगाने संबंधी राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस अनुरूप सिंघी की बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास 'बॉडी टाइपÓ के आधार पर अलग कैटेगरी बनाकर टैक्स लगाने का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में गलती मानते हुए टैक्स की मांग वाले नोटिस रद्द कर दिए हैं। 
मुख्य याचिकाकर्ता खुमान सिंह सहित अलग-अलग 24 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया।

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