शादी के बाद राजस्थान आने वाली महिलाएं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की हकदार:राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य से विवाह के बाद राजस्थान आने वाली महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण-पत्र की हकदार हैं। जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की एकल पीठ ने हनुमानगढ़ के टिब्बी निवासी पूनम की याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 अगस्त को यह फैसला सुनाया।
दरअसल, मूलतया हरियाणा की पूनम का विवाह राजस्थान के हनुमानगढ़ टिब्बी निवासी पवन कुमार से हुआ था। वह अपने ससुराल रामपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 4 की निवासी है। पूनम ने अपने लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया था लेकिन अधिकारियों ने उनका आवेदन खारिज कर दिया।
दरअसल, मूलतया हरियाणा की पूनम का विवाह राजस्थान के हनुमानगढ़ टिब्बी निवासी पवन कुमार से हुआ था। वह अपने ससुराल रामपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 4 की निवासी है। पूनम ने अपने लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया था लेकिन अधिकारियों ने उनका आवेदन खारिज कर दिया।

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