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राजस्थान में आवारा जानवरों को बचाने वालों पर होगी एफआईआर

राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों और जानवरों से होने वाली समस्या को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने नगर निगम को एक विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और जानवरों को हटाया जाए। अभियान में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए हैं।

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