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महिला का रोना दहेज उत्पीडऩ साबित नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई महिला रो रही थी, इसे दहेज उत्पीडऩ का मामला नहीं माना जा सकता। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की, जिसमें पति और उसके परिवार को दहेज उत्पीडऩ के आरोपों से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा, इस मामले में क्रूरता के कारण मौत होने का कोई सबूत नहीं है। 

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