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आपात स्थिति में भी अचानक ब्रेक नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बताया लापरवाही का मतलब

देश में रोजाना बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। जिनमें कई लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। इसमें कई बार गलती किसकी होती है यह समझ नहीं आता। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। 
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर कोई कार हाइवे पर चलते हुए अचानक ब्रेक लगाती है और उस स्थिति में कोई दुर्घटना होती है तो उसे लापरवाही  माना जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक इंजीनियरिंग के छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। मामला साल 2017 का है जब कोयंबटूर में हादसे के बाद छात्र का पैर काटना पड़ा। 

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