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टोल नियमों में बड़ा बदलाव: अब गाड़ी बेच नहीं पाएंगे आप

देश में सभी चारपहिया वाहनों को राजमार्गों पर टोल टैक्स देना अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोग इसका भुगतान समय पर नहीं करते या बकाया छोड़ देते हैं। अब इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। नए नियमों के अनुसार, यदि आपके वाहन पर टोल टैक्स का कोई बकाया है, तो आप न तो अपनी गाड़ी बेच पाएंगे और न ही उसका नाम किसी और के नाम ट्रांसफर कर पाएंगे।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि गाड़ी का ट्रांसफर या बिक्री तभी संभव होगी जब सभी टोल टैक्स के बकाए का भुगतान पूरी तरह हो चुका हो। 

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