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उदयपुर की लक्ष्य क्लासेज की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

जयपुर महानगर द्वितीय की कॉमर्शियल कोर्ट-1 ने उदयपुर की लक्ष्य क्लासेज की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश मनु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के इजराय प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।
प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि लक्ष्य क्लासेज ने वादी के रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। जबकि दोनों के बीच ट्रेड मार्क के इस्तेमाल को लेकर राजीनामा भी हुआ था। जिसकी कोर्ट ने 16 मई को तस्दीक करके डिक्री भी जारी की थी। लेकिन प्रतिवादी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई।
वादी के वकील शुभम अरोड़ा ने बताया कि मैसर्स मनु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड संस्था है। जो कई सालों से 'लक्ष्यÓ और 'लक्ष्य ज्ञान अंनतÓ ट्रेडमार्क से प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें प्रकाशित कर रही है।

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