हिमाचल में भिक्षावृति पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा शपथ पत्र
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश में भिक्षावृत्ति रोकने और भीख मांगने वाले बच्चों की दयनीय स्थिति से जुड़े मामले में पुलिस महानिदेशक और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामले एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तीकरण निदेशालय को पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने इन नए प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जनहित में उठाए मुद्दे पर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिए।
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