पीएफ खाते में पैसा हो या नहीं..कर्मचारी की मृत्यु पर परिजनों को मिलेंगे 50000
कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर अगर नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को कम से कम 50 हजार रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा। अगर कर्मचारी की पीएफ खाते में 50,000 रुपये नहीं हैं तो भी यह लाभ मिलेगा। यही नहीं अगर किसी कर्मचारी की नौकरी में 60 दिन का गैप हो जाता है तो भी उसे लगातार नौकरी ही माना जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नियमों में बड़ी ढील दी है।
No comments