राजस्थान को करीब 6315 करोड़ रुपए की राहत
केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने तेल उत्खनन पर बकाया सेवा कर के मामले में केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग का फैसला रद्द कर उसे झटका दिया। इससे राज्य के पेट्रोलियम विभाग को करीब 6315 करोड़ रुपए की राहत मिल गई।
जोधपुर स्थित सीजीएसटी आयुक्त ने एक अप्रेल 2013 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए जैसलमेर व बाड़मेर में लीज पर कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस के उत्खनन के मामले में यह फैसला दिया। इसमें रॉयल्टी-डेडरेंट को अचल सम्पत्ति का किराया मानकर 1657.71 करोड रुपए सेवा कर तथा 1657.71 करोड रूपए पेनल्टी की मांग की गई।
जोधपुर स्थित सीजीएसटी आयुक्त ने एक अप्रेल 2013 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए जैसलमेर व बाड़मेर में लीज पर कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस के उत्खनन के मामले में यह फैसला दिया। इसमें रॉयल्टी-डेडरेंट को अचल सम्पत्ति का किराया मानकर 1657.71 करोड रुपए सेवा कर तथा 1657.71 करोड रूपए पेनल्टी की मांग की गई।

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