सरिस्का की 25 बीघा जमीन की खातेदारी नहीं होगी दर्ज, जमीन आवंटन होगा निरस्त
सरिस्का टाइगर रिजर्व की करीब 25 बीघा जमीन की खातेदारी व वसीयत दर्ज नहीं होगी। राजस्व अपील अधिकारी यानी आरएए कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। यह मामला फिर राजस्व मंडल पहुंच गया। वहां भी प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है। प्रशासन का मानना है कि जमीन का आवंटन निरस्त होगा। इस पर मुहर राजस्व मंडल की ओर से लगाई जाएगी।
सीरावास में करीब पांच दशक पहले पूर्व फौजी के परिजनों को जमीन का आवंटन हुआ था। अब इसकी खातेदारी दर्ज करने के आदेश एसीएम कोर्ट के बाद एडीएम प्रथम कोर्ट ने जारी कर दिए, जबकि तहसीलदार अलवर व पटवारी ने रिपोर्ट अलग भेजी थी।
सीरावास में करीब पांच दशक पहले पूर्व फौजी के परिजनों को जमीन का आवंटन हुआ था। अब इसकी खातेदारी दर्ज करने के आदेश एसीएम कोर्ट के बाद एडीएम प्रथम कोर्ट ने जारी कर दिए, जबकि तहसीलदार अलवर व पटवारी ने रिपोर्ट अलग भेजी थी।
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