पंजाब के वाहन चालकों पर लगी सख्त पाबंदी! अब शाम 5 से सुबह 7 बजे तक...
एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर दमनजीत सिंह मान ने जिला फिरोजपुर में अलग-अलग पाबंदीयों के आदेश जारी करते हुए मुंह ढककर वाहन चलाने और मुंह ढककर पैदल चलने तथा विवाह शादियों या अन्य समारोहों में हथियार लेकर चलने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है ।
उन्होंने विशेष आदेश जारी करते हुए सरकारी जमीनों, रास्तों, सड़कों या चौकों पर बिना नगर कौंसिल, कैंटोनमेंट बोर्ड, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या संबंधित विभाग की मंजूरी के किसी भी तरह के होर्डिंग लगाने पर मुकम्मल रोक लगा दी है ता जो ट्रैफिक में बिघन ना पड़े और लोग दुर्घटनाओं से बच सकें। इसके साथ ही एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर ने जि़ले की सरकारी और गैर सरकारी इमारतों तथा जगहों पर गंदे और अश्लील पोस्टर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है।
उन्होंने विशेष आदेश जारी करते हुए सरकारी जमीनों, रास्तों, सड़कों या चौकों पर बिना नगर कौंसिल, कैंटोनमेंट बोर्ड, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या संबंधित विभाग की मंजूरी के किसी भी तरह के होर्डिंग लगाने पर मुकम्मल रोक लगा दी है ता जो ट्रैफिक में बिघन ना पड़े और लोग दुर्घटनाओं से बच सकें। इसके साथ ही एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर ने जि़ले की सरकारी और गैर सरकारी इमारतों तथा जगहों पर गंदे और अश्लील पोस्टर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है।

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