प्रॉपर्टी खरीद में नहीं हो सकेगा, 2 लाख से ज्यादा का कैश लेनदेन
राजस्थान में अब प्रॉपर्टी खरीद में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान सरकार ने ऐसे लेनदेन के खिलाफ एक्शन को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब किसी भी व्यक्ति, संस्था, अदालत या रजिस्ट्री विभाग की ओर से 2 लाख रुपए से ज्यादा का नकद लेनदेन करने पर इसकी जानकारी तुरंत आयकर विभाग को देनी होगी। नए नियमों को तोडऩे पर न सिर्फ संबंधित व्यक्ति बल्कि जिम्मेदार अधिकारी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब किसी भी व्यक्ति, संस्था, अदालत या रजिस्ट्री विभाग की ओर से 2 लाख रुपए से ज्यादा का नकद लेनदेन करने पर इसकी जानकारी तुरंत आयकर विभाग को देनी होगी। नए नियमों को तोडऩे पर न सिर्फ संबंधित व्यक्ति बल्कि जिम्मेदार अधिकारी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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