इनामी लक्की ड्रॉ स्कीम के संचालक को धोखाधड़ी के आरोप में 5 वर्ष की सजा
हनुमानगढ़ के रावतसर में अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट हेतराम मूंड की अदालत ने एक इनामी लकी ड्रॉ स्कीम के संचालक को धोखाधड़ी का दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की सजा सुनाई और 2 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया।
अधिवक्ता उमाशंकर शर्मा ने बताया कि 19 जुलाई 2014 को पुलिस अधीक्षक ऑफिस से प्राप्त एक परिवाद के आधार पर रावतसर थाना में सुनील के विरुद्ध लाखों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था।
अधिवक्ता उमाशंकर शर्मा ने बताया कि 19 जुलाई 2014 को पुलिस अधीक्षक ऑफिस से प्राप्त एक परिवाद के आधार पर रावतसर थाना में सुनील के विरुद्ध लाखों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था।
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