नागौर में आश्रित को 20 लाख क्लेम देने के आदेश
नागौर में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक परिवाद में परिवादिया को 20 लाख रुपए बीमा राशि और क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का निर्णय दिया है। डेहरू गांव निवासी छोगी देवी ने एडवोकेट डॉ. पवन श्रीमाली के माध्यम से 29 अप्रेल 2022 को आयोग के समक्ष परिवाद पेश कर बताया कि उसके पति हुक्माराम ने जीवन सुरक्षा के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवाया था। परिवादिया के पति की कृषि कार्य करते समय सर्प दंश से 7 अप्रेल 2021 को मृत्यु हो गई थी इसके बावजूद क्लेम देने में आनाकानी की गई।

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