हाईकोर्ट ने ऑनलाइन ठगी के आरोपियों को जश्न नहीं मनाने की शर्त पर दी जमानत
राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑनलाइन ठगी के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे दो आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोनों आरोपियों पर शर्त लगाई है कि वे जमानत पर रिहा होने के बाद सार्वजनिक रूप से जश्न नहीं मनाएंगे। अदालत ने कहा यदि आरोपी सार्वजनिक रूप से जश्न करते मिले तो राज्य सरकार उनकी जमानत को रद्द कराने के लिए याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस गणेश राम मीणा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश सौरभ और सौरभ गोस्वामी की जमानत याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए।
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