31 दिसंबर के बाद आपका पैन कार्ड हो जाएगा बंद
सरकार ने पैन कार्ड बनवाने और उसे आधार से लिंक करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही, जिनके पास पहले से पैन और आधार दोनों हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक दोनों को लिंक करना जरूरी होगा। इसके बाद बिना आधार लिंक के पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे टैक्स और अन्य वित्तीय गतिविधियों में समस्या हो सकती है।
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