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जोधपुर में सेकेंड हैंड कार-बाइक बाजार के लिए गाइडलाइन जारी

जोधपुर शहर में सेकंड हैंड वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले डीलर्स, एजेंटों और कबाडियों के लिए पुलिस आयुक्तालय ने एक आदेश जारी कर पांच अहम बिंदूओं की पालना करने के निर्देश जारी दिए हैं। पुलिस उपायुक्त शैलेन्द्रसिंह इन्दौलिया की ओर से जारी आदेश में किसी भी तरह के सेकेंड हैंड वाहन की खरीद-बिक्री करने वाले  को उस वाहन और उसकी खरीद और बिक्री करने वाले व्यक्तियों की भी तमाम जानकारी रखनी होगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे इत्यादि भी लगवाने जरूरी है। 

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