22 साल पुराने गेहूं घोटाले में 3 आरोपियों को सजा
एफसीआई से गरीबों का गेहूं खरीदकर करोड़ों का किया था गबन, कई अधिकारी भी शामिल थे
सीकर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 22 साल पुराने एफसीआई गेहूं घोटाले में तीन आरोपियों को 3-3 साल की जेल और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरजेएस विकास कुमार स्वामी की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मामले में फतेहपुर महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड, सीकर की ओर से गरीबों के लिए आवंटित गेहूं को ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए का गबन किया गया था।
सीकर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 22 साल पुराने एफसीआई गेहूं घोटाले में तीन आरोपियों को 3-3 साल की जेल और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरजेएस विकास कुमार स्वामी की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मामले में फतेहपुर महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड, सीकर की ओर से गरीबों के लिए आवंटित गेहूं को ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए का गबन किया गया था।
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