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अवैध नशीले पदार्थ सहित पकड़े गए दो युवकों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास

श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती हिंदूमालकोट थाना क्षेत्र में गांव खाटलबाना के नजदीक 9 वर्ष पहले 80 ग्राम अवैध नशीले पदार्थ सहित पकड़े गए दो युवकों को एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला ने बताया कि 22 अगस्त 2016 को हिंदूमलकोट थाना के तत्कालीन प्रभारी ने अपनी टीम के साथ गश्त करते हुए खाट लबाना से चक 500-एलएनपी के पास मोटरसाइकिल पर जा रहे सलीम खान उर्फ मलकिया और अंग्रेजसिंह को 80 ग्राम नशीला पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था।

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