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सुप्रीम कोर्ट की राजस्थान हाईकोर्ट पर टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने आपसी लेनदेन के धोखाधड़ी के मामले में 65 साल के आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के मामलों में भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ता हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने आरोपी राधेश्याम शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुयान की अदालत ने कहा कि आरोपी पर जो आरोप है, उनका ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट को करना हैं। इस मामले में चार्जशीट पेश हो चुकी है।

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