हाईकोर्ट ने जेडीए से पूछा बचे हुए 10 फीसदी अतिक्रमण कब हटाओगे
राजस्थान हाईकोर्ट ने 200 फीट सिरसी रोड बाइपास से झारखंड मोड के बीच शेष बचे अतिक्रमणों को हटाने की जानकारी मांगी है। अदालत ने जेडीए से 23 मई तक बताने को कहा है कि शेष बचे दस फीसदी अतिक्रमणों को कब और कैसे हटाया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले में जेडीए से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश विजय कुमार की अवमानना याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी से पूछा कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इस पर जेडीए की ओर से कहा गया कि मौके से 90 फीसदी अतिक्रमणों को हटा दिया है।
जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश विजय कुमार की अवमानना याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी से पूछा कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इस पर जेडीए की ओर से कहा गया कि मौके से 90 फीसदी अतिक्रमणों को हटा दिया है।

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