सचिवालय कैंटीन का टेंडर नई फर्म को देने पर रोक, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिवालय कर्मचारी संघ के जरिए संचालित सचिवालय कैंटीन का बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए नई फर्म को देने वाले टेंडर पर आगामी सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले में मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव और उप सचिव से 30 मई तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने यह आदेश मैसर्स अम्बरवाला के पार्टनर हरिओम पुरोहित की याचिका पर दिया। सचिवालय में नई फर्म को टेंडर देने पर फिलहाल रोक लग गई है। सचिवालय में कैंटीन चला रही फर्म ने नई फर्म को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए टेंडर देने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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