हाईकोर्ट ने पशु परिचर भर्ती में नियुक्तियों पर लगाई रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु परिचर के 6000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड और पशुपालन विभाग से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में अब 2 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इस अवधि में दस्तावेज सत्यापन हो सकेगा, लेकिन किसी को नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी। हितेश पाटीदार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट सारांश विज और हरेंंद्र नील ने तर्क दिया कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का गलत फॉर्मूला अपनाया गया। बिना कट ऑफ मार्क जारी किए ही सफल कैंडिडेट्स को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया।

No comments