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कृषि भूमि पर 'सिटी होम्सÓ कॉलोनी पर हाईकोर्ट की रोक

जोधपुर के मंडोर इलाके में बिना भूमि रूपांतरण के कॉलोनी काटने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 'सिटी होम्सÓ के नाम से विकसित की जा रही इस कॉलोनी पर न्यायालय ने रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, तब तक यहां कोई भी निर्माण या गैर कृषि उपयोग नहीं किया जाए। जस्टिस मुन्नारी लक्ष्मण की एकल पीठ ने यह आदेश तृप्ति खिंची द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार, जोधपुर विकास प्राधिकरण और निजी रेस्पॉडेंट्स को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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